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महाकुंभ 2025

सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ मामले की सुनवाई करने से किया इंकार, याचिकाकर्ता को दी ये सलाह…

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प्रयागराज. महाकुंभ हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. CJI ने महाकुंभ में घटी घटना पर दुख जताते हुए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि देश के सभी राज्य महाकुंभ में उचित तरीके से अपने सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे. इन केंद्रों में राज्य अपने राज्यों से आने वाले लोगों को सुरक्षा उपायों और दिशा-निर्देशों के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करेंगे और प्रदर्शित करेंगे. साथ ही आपातकालीन स्थिति में ये केंद्र किसी भी सहायता के लिए तैयार रहेंगे. उपस्थित लोगों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी देने के लिए एसएमएस और व्हाट्सएप संदेशों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया था कि कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टरों और नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है.

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इसके अलावा याचिका में वीआईपी आवाजाही के नियमन की भी मांग की गई थी और कहा गया था कि भीड़भाड़ को रोकने और भीड़ की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल की तुलना में सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए. अधिवक्ता ने याचिका में SC से उत्तर प्रदेश सरकार को भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया था.

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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