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डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका, सेना में ट्रांसजेंडर्स को बैन करने पर भड़का कोर्ट, पलट दिया फैसला

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से झटका लगने का सिलसिला जारी है। फेडरल जज ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स को बैन करने वाले आदेश पर रोक लगा दिया है। हालांकि मंगलवार (18 मार्च) को एक फेडरल जज ने समानता के सिद्धांत का हवाला देते हुए ट्रंप प्रशासन के इस प्रतिबंध पर रोक लगा दी, जिससे यह आदेश सस्पेंड हो गया।

बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप कई विवादित फैसले ले चुके हैं। हालांकि उनके कई फैसलों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हजारों संघीय कर्मचारियों (Federal employees) को नौकरी से निकालने पर भी ट्रंप सरकार का झटका लग चुका है।

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अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर पर जज ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का संदर्भ देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जनवरी के अंत में दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें कहा गया है कि सभी इंसान समान बनाए गए हैं।

यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एना रेयेस ने मंगलवार को टैलबोट बनाम ट्रंप मामले में अपना फैसला सुनाया। इस दौरान जज ने कहा कि सरकार की यह नीतिट्रांसजेंडर समुदाय के सेवा सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह साबित करने में सफल नहीं रही है कि इस तरह का प्रतिबंध लगाने से कोई वैध सैन्य उद्देश्य पूरा होता है।

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हजारों संघीय कर्मचारियों को निकालने पर भी चला चुकी है रोक

बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर छंटनी का सामना कर रहे हजारों संघीय कर्मचारियों (Federal employees) को दोबारा नियुक्त करने का आदेश दिया था। जस्टिस विलियम अलसुप ने यह फैसला याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया, जो कर्मचारी संघों की ओर से दायर की गई थी। इन कर्मचारियों को “खराब प्रदर्शन” के आधार पर निकाला गया था। अब कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को इन सभी कर्मचारिय़ों को वापस नौकरी देने का फैसला सुनाया है। संघीय कर्मचारियों में ट्रेजरी, वेटरन्स अफेयर्स, कृषि, रक्षा, ऊर्जा और आंतरिक विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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