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रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, ₹11 लाख का जुर्माना भी, पीड़िता को मिलेगी राशि

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बेंगलुरु: जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने जेडीएस के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रज्वल रेवन्ना पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने कहा कि यह पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी.

प्रज्वल रेवन्ना ने की थी कम सजा की अपील
इससे पहले, बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए गए और शनिवार को सजा सुनाए जाने से पहले जनता दल(सेक्युलर) के निलंबित नेता व पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कम सजा दिए जाने की अपील की. उन्होंने दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया. रेवन्ना ने कहा कि राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना उसकी एकमात्र गलती थी.

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अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 34 वर्षीय प्रज्वल के खिलाफ दर्ज यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में उसे दोषी ठहराने के बाद शनिवार को सजा सुनाई. प्रज्वल शनिवार को अदालत में रो पड़ा, जब उसने न्यायाधीश से कम सजा देने की अपील की. जद(एस) के निलंबित नेता ने अदालत से कहा कि वह मेकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई कर चुका है और हमेशा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण हुआ है.

कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई…अदालत में बोले प्रज्वल रेवन्ना
पूर्व सांसद ने कहा, “…वे कहते हैं कि मैंने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, लेकिन कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई है, वे चुनाव (पिछले साल लोकसभा चुनाव) से छह दिन पहले आई थीं… अभियोजन पक्ष उन्हें जानबूझकर लेकर आया और शिकायत दर्ज करवाई.”

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कृपया मुझे कम सजा दें, प्रज्वल ने कोर्ट में कहा
प्रज्वल ने कहा कि महिला (पीड़िता) ने कथित बलात्कार के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों समेत किसी से भी शिकायत नहीं की थी. प्रज्वल ने कहा कि जब कुछ वीडियो प्रसारित हुए, तो उसने आकर शिकायत दर्ज कराई. पूर्व सांसद ने कहा, “मेरा एक परिवार है, मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा… कृपया मुझे कम सजा दें, मैं अदालत से यही अनुरोध करता हूं.” पिछले साल मई में जर्मनी से आने पर गिरफ्तार किए गए प्रज्वल ने कहा, “मैंने अपने जीवन में बस यही गलती की है कि मैं राजनीति में तेजी से आगे बढ़ा.”

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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