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छत्तीसगढ़

बच्ची से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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खैरागढ़। गंडई थाना क्षेत्र की महज 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश कु.मोहनी कंवर की अदालत ने पॉक्सो प्रकरण पर बड़ा फैसला सुनाया। मामला 2023 का है। अदालत ने आरोपी संजय गोस्वामी उर्फ मंगलू 5 वर्ष की मासूम बच्ची को खजानी दिलाने के नाम पर दुकान लेकर गया और ईट भट्ठे के पास ले जाकर रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

बच्ची ने परिजनों को जानकारी दी। जिस पर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(ए)(बी), 376(2)(आई) एवं 506 तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6 के अंतर्गत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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अदालत ने माना कि यह अपराध न केवल पीड़िता की शारीरिक गरिमा के विरुद्ध है बल्कि उसकी मानसिक शांति एवं बचपन पर भी अमिट आघात पहुंचाने वाला है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे अपराधों के लिए समाज में कोई सहानुभूति नहीं हो सकती और कड़ी सजा ही इसका उचित दंड है।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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