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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला…HC से सभी आरोपियों की याचिका खारिज:टुटेजा, ढेबर, त्रिपाठी, विधु गुप्ता की बढ़ी मुश्किलें

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बिलासपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपियों की याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के बेंच के फैसले से पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर व विधु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है. इन सभी आरोपियों ने एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अपने खिलाफ की गई एफआइआर को निरस्त करने की मांग की थी.

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आरोपियों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका लगाई थी. इस मामले में बीते 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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