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छत्तीसगढ़

छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निजी चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित

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सक्ती। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के लिए “स्वस्थ तन, स्वस्थ मन” योजना 2007 के अंतर्गत जहां शासकीय चिकित्सा विहीन संस्था है, विभागीय छात्रावासों,आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य जांच परीक्षण हेतु जिला सक्ती के लिये निजी प्रेक्टिशनरों जिनकी योग्यता एम.बी.बी.एस.एवं बी.ए.एम.एस. डिग्रीधारी चिकित्सकों से एक या एक से अधिक छात्रावास और आश्रमों के लिये सत्र 2025-26 में निवासरत विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 08 अगस्त 2025 तक कार्यालयीन समय में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। त्रिवर्षीय अल्टरनेटिव मेडिसिन उपाधि वाले चिकित्सक का आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

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इसके लिए मुख्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिनमें अनुबंधित निजी प्रेक्टिशनरों चिकित्सकों को जिले में स्वीकृत 50 सीटर छात्रावास और आश्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 750 रुपए प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास और आश्रमों में छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 1200 रुपए प्रति भ्रमण मानदेय भुगतान दिया जावेगा। निजी चिकित्सा माह में कम से कम 02 बार छात्रावास और आश्रमों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगें। निजी चिकित्सक प्रत्येक छात्रावास और आश्रम के विद्यार्थियों का स्वास्थय परीक्षण उपरांत एक स्वास्थय पंजी में विवरण दर्ज करेगें।

इच्छुक निजी चिकित्सक अपने लेटर पेड में आवेदन पत्र के साथ शासकीय मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज या संस्था से उत्तीर्ण चिकित्सक डिग्री एवं चिकित्सकीय कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, के साथ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सक्ती में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक या रजिस्टर्ड अथवा सीधे कार्यालय में जमा कर सकतें है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अनुबंध हेतु चिकित्सको का चयन जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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