Advertisment
छत्तीसगढ़

शराब पीने के दौरान हुआ विवाद, पत्थर से वार कर युवक को उतारा मौत के घाट, तीन आरोपी गिरफ्तार

S-G-Travels
WhatsApp-Image-2026-06-17-at-4.28.41-PM-300x200
WhatsApp Image 2026-07-05 at 5.05.16 PM

धमतरी. पत्थर से हमला कर युवक की हत्या मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि 21 एवं 22 अक्टूबर की दरमियानी रात को करगा-चटौद पुल के नीचे युवक का शव मिला था. बिरेझर चौकी (कुरूद थाना), सायबर, एफएसएल की संयुक्त टीम की सघन जांच से 72 घंटे में हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली गई. तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया.

मृतक की पहचान 26 वर्षीय मनीष कुमार मिथलेश पिता किशन राम मिथलेश निवासी ग्राम करगा के रूप में की गई थी. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण “Death was likely to be homicidal in nature” पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की थी. जांच के दौरान मृतक के परिजनों एवं गवाह योगराज साहू, हेमंत साहू के कथनों के आधार पर मुख्य आरोपी होमेश कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

इसे भी पढ़ें:  गर्मी ने 10 साल का तोड़ा रिकॉर्ड : छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, लू की चेतावनी जारी

पूछताछ में आरोपी होमेश ने बताया कि 21 अक्टूबर 2025 की रात करीब 11 बजे वह अपने दोस्त चाहत यादव के साथ मनीष कुमार को शराब पिलाने चटौद करगा नाला पुल के पास ले गया. शराब पीने के दौरान मनीष कुमार द्वारा गाली-गलौज करने पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी होमेश साहू ने मनीष कुमार की आंख और गले में गमछा बांधकर दबाया और सिर पर कई बार प्रहार किया. इसके बाद आरोपी होमेश साहू और चाहत यादव ने मनीष कुमार को पुल से नीचे फेंक दिया. मनीष कुमार के जीवित रहने की आशंका पर होमेश ने नीचे जाकर पत्थरों से उसके सिर एवं चेहरे पर वार कर हत्या कर दी.

इसे भी पढ़ें:  सड़क हादसे में तहसीलदार के बेटे की मौत, जिला न्यायालय के सामने तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

आरोपी ने हत्या के बाद मृतक की बाइक व चाबी को नीचे फेंक दिया और गवाहों योगराज व हेमंत साहू को फोन कर घटना की जानकारी दी. बाद में अपने गमछे और खून लगे कपड़ों को छिपाया और मृतक के मोबाइल काे झाड़ी में फेंक दिया. अगले दिन आरोपी ने अपने रिश्तेदार मनीष कुमार साहू को घटना की जानकारी दी और खून लगे गमछे व मोबाइल को जलाने कहा. आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कपड़े, गमछा, अधजला मोबाइल आदि बरामद कर जब्त किया गया. जांच में आरोपी मनीष साहू द्वारा साक्ष्य नष्ट करने की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 238, 3(5) बीएनएस जोड़ी गई.

इसे भी पढ़ें:  छत्तीसगढ़ के देवी मंदिर में आस्था का सैलाब

ये हैं पकड़े गए आरोपी

  • होमेश कुमार साहू, पिता डेमन लाल साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी करगा
  • चाहत यादव, पिता अमर सिंह यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी करगा
  • मनीष कुमार साहू, पिता इन्द्रमन साहू, उम्र 21 वर्ष, निवासी करगा

mediahousempcg

RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

Related Articles