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छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

NDPS एक्ट में ऐतिहासिक फैसला दो गांजा तस्करों को पृथक पृथक कर कुल 25 वर्ष की सजा।

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जांजगीर-चांपा। जिला अदालत ने NDPS एक्ट के तहत गांजा तस्करी के दो मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को कुल 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र चौहान की अदालत ने आरोपी आनंद कश्यप को 23 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये अर्थदंड, जबकि आरोपी नरेन्द्र प्रजापति को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) इंदौर को सूचना मिली थी कि रायपुर और चांपा से पार्सल के माध्यम से विभिन्न राज्यों में गांजा की सप्लाई की जा रही है। जांच में पता चला कि आरोपी आनंद कश्यप और नरेन्द्र प्रजापति, कोरियर कंपनी की मदद से अवैध रूप से गांजे की पैकिंग कर सप्लाई कर रहे थे।NCB ने छापेमारी में 132 किलो 537 ग्राम गांजा जब्त किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। अदालत में लोक अभियोजक शशिकला जांगड़े ने मामले की पैरवी की और सख्त सजा दिलवाई।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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