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कंगना रनौत को मानहानि केस में झटका, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका

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बीजेपी सांसद कंगना रनौत को मानहानि केस में झटका लगा है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद की याचिका रद्द कर दी है। यह मामला किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। साल 2021 में कंगना ने महिला किसान महिंदर कौर को 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। इसी के बाद महिला ने कंगना पर मानहानि का मामला दर्ज किया था। इसी के चलते सांसद ने राहत याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया है।

महिंदर कौर ने कंगना के ट्वीट के बाद 4 जनवरी 2021 को मानहानि का केस दायर किया था। करीब 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

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इस मामले पर कंगना का कहना था कि उन्होंने सिर्फ एक वकील की पोस्ट को रिपोस्ट किया था। हालांकि अब कोर्ट ने कंगना की याचिका खारिज कर दी है। इसी के बाद अब इस मामले में बठिंडा कोर्ट में आगे की कार्यवाही होगी।

कोर्ट ने खारिज की याचिका

जस्टिस त्रिभुवन सिंह दहिया ने कंगना की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में कहा, याचिकाकर्ता, जो एक सेलिब्रिटी हैं, उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि उनके रीट्वीट में उनकी ओर से लगाए गए झूठे और अपमानजनक आरोपों ने महिला की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है।

हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने केस से जुड़ी सभी बातों को ठीक से देखा है। उन्होंने यह तय करने के बाद ही कार्रवाई शुरू की कि कंगना के खिलाफ पहली नजर में मानहानि (धारा 499) का मामला बनता है। अब कंगना को पंजाब की स्थानीय अदालत में केस का सामना करना होगा।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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