Advertisment
 बिलासपुरकोयला घोटालाछत्तीसगढ़हाईकोर्ट

कोयला घोटाला मामला : कोल व्यवसायी को हाईकोर्ट से झटका, दूसरी बार जमानत याचिका हुई खारिज

S-G-Travels
WhatsApp-Image-2026-06-17-at-4.28.41-PM-300x200
WhatsApp Image 2026-07-05 at 5.05.16 PM

बिलासपुर। कोयला घोटाला मामले में आरोपी कोल व्यवसायी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने दूसरी बार खारिज की है. जस्टिस एन के व्यास की कोर्ट ने सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका पर फैसले करीब एक महीने से रिजर्व था.

बता दें कि कोयला परिवहन में 25 रुपये टन की लेवी वसूली मामले में ईडी ने इंद्रमणि कोल के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल को 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि कोल स्कैम मामले के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के काले धन को सुनील अग्रवाल के जरिये सफेद करने और संपत्तियों में निवेश किया गया. सुनील अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में पहली बार जमानत याचिका पर 15 फरवरी 2022 को सुनवाई हुई थी. स्वास्थ्य आधार पर मांगी गई जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.

इसे भी पढ़ें:  किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के 100 स्टूडेंट फंसे:हॉस्टल से बाहर निकलना मना, शाम को बंद करनी पड़ती है लाइट्स

mediahousempcg

RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

Related Articles