Advertisment
छत्तीसगढ़राजनीतिरायपुर

लोकसभा चुनाव से पहले वोटिंग व्यवस्था में बदलाव

छत्तीसगढ़ में 85 प्लस वाले 64 हजार से अधिक मतदाता डाकमत पत्र से कर सकेंगे मतदान

contact for Ad1
S G Travels
Screenshot 2026-01-25 175805
Screenshot 2026-01-25 175719
Screenshot 2026-01-25 175938
Screenshot 2026-01-25 180111
Screenshot 2026-01-25 180040
Screenshot 2026-01-25 180006
Screenshot 2026-01-25 175908
Screenshot 2026-01-25 175838

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान 80 प्लस मतदाताओं को घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी गई है। अब चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए यह उम्र सीमा 85 साल कर दी है। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वोटर्स के नाम सिलेक्ट कर उन्हें सुविधाएं दी जाएगी।

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में 80 से ज्यादा उम्र वाले 1 लाख 86 हजार 215 वोटर्स है। इनमें से 85 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। ऐसे मतदाताओं की संख्या 64 हजार से ज्यादा है। इसके अलावा प्रदेश में 100 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 2 हजार 462 है।

इसे भी पढ़ें:  छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निजी चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित

भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और वयोवृद्ध मतदाताओं को वोटिंग के लिए राहत देने का काम पिछले चुनावों में किया था। ऐसे वोटर्स को मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। जिसमें 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को अपने घर से ही मतदान की सुविधा देना भी शामिल था। इस प्रावधान में अब संशोधन किया गया है।

नए प्रावधान के अनुसार, अब 85 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को ही घर से मतदान की सुविधा दी जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उन्हें मतदान के लिए डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा दी जाएगी।

इसे भी पढ़ें:  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कहा- विधवा बहू के पुनर्विवाह करने तक भरण- पोषण करेगा ससुर

विधानसभा चुनाव में मतदान करने पहुंचे मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते हुए। (फाइल फोटो)

mediahousempcg

RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

Related Articles