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दिल्ली

अरविंद केजरीवाल के ‘बुरे दिन’ शुरूः दिल्ली पुलिस ने आप संयोजक के खिलाफ दर्ज की FIR, कोर्ट ने दिया था आदेश

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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन के संबंध में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट पेश करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि FIR दर्ज की गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

दिल्ली की एक अदालत ने 11 मार्च को निर्देश दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राजधानी में बड़े होर्डिंग लगाने के लिए जनता के धन के दुरुपयोग के आरोप में FIR दर्ज की जाए.

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने स्पष्ट किया कि इस अदालत का मानना है कि आवेदन सीआरपीसी की धारा-156(3) के अंतर्गत स्वीकार्य हैं. इसके अनुसार, संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को निर्देश दिया गया है कि वे दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा-3 और मामले से संबंधित किसी अन्य अपराध के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करें.

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साल 2019 में की गई एक शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि केजरीवाल, मटियाला से आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका ए वार्ड की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में कई स्थानों पर बड़े होर्डिंग लगाकर जानबूझकर जनता के धन का दुरुपयोग किया.

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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