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राहुल गांधी की नागरिकता मामले में हाई कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यन स्वामी, सरकार से की मांग..

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भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. स्वामी ने पिछले सप्ताह ही आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है. अब उन्होंने अदालत का रुख किया है और मांग की है कि वह केंद्र सरकार को इस मामले में ऐक्शन लेने को कहे. कोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र सरकार से मेरी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट मांगे. अगस्त 2019 में सुब्रमण्यन स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और वहां का पासपोर्ट रखते हैं.

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उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उदाहरण देते हुए कहा था कि वह किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं. सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 का जिक्र करते हुए स्वामी ने कहा था कि उनसे भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए. संविधान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश की सिटिजनशिप लेता है तो फिर उसे भारतीय नागरिता का त्याग करना होगा. इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी को 20 अप्रैल, 2019 को एक नोटिस भी भेजा गया था.

इस नोटिस का विषय था- नागरिकता के संबंध में शिकायत. स्वामी का कहना था कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलॉप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक हैं. उनका दावा था कि कंपनी ने सालाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था. उसके मुताबिक राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 है. इसके अलावा उन्हें ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है. सुब्रमण्यन स्वामी ने अदालत में कहा है कि मैंने कई बार इस शिकायत पर स्टेटस अपडेट केंद्र सरकार से पूछा है, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने अब अदालत से मांग की है कि वह सरकार से इस मसले पर कार्रवाई का स्टेटस पूछे.

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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