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छत्तीसगढ़

जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय सक्ती में नगर पालिका परिषद द्वारा लगाए गए अवैध बोर्ड को हटाए जाने के लिए नोटिस

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जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय सक्ती के तरफ से मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद, सक्ती को नोटिस दिया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के अहाता में नगर पालिका परिषद द्वारा लगाए गए अवैध बोर्ड के संबंध में उसको हटाए जाने के लिए नोटिस दिया गया है। जिसमे जे.एल.एन. डिग्री कालेज के अहाता में नगर पालिका परिषद सक्ती द्वारा लगाये गये अवैध बोर्ड के संबंध में।
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा महाविद्यालय के तोड़े गये अहाता पर खेल परिसर का अवैध बोर्ड नगरपालिका परिषद सक्ती द्वारा लगाया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 16.06.2023 को पारित आदेश के तहत महाविद्यालय को वहां से स्थांनातरित या बेदखल नही करने का अंतरिम आदेश प्रदान किया गया था। जब ‌कि आपके द्वारा इस उद्देश्य का अवैध बोर्ड लगाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का खुल्लम-खुल्ला उलंघन किया जा रहा है। जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अहवेलना की श्रेणी में आता है।
अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति के सात दिवस के अंदर अवैध बोर्ड हटा लेवे अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
विदित हो नगर पालिका सक्ति द्वारा वर्ष 2016 में इंडोर स्टेडियम निर्माण के संबंध में सक्ती शिक्षण समिति सक्ती से अनुमति मांगी गई थी और सक्ती शिक्षण समिति द्वारा सशर्त अनुमति दी गई थी। लेकिन वर्तमान में महाविद्यालय के अहाता परिसर में बिना अनुमति लिए, बिना सूचना दिए अवैधानिक रूप से नगर पालिका द्वारा खेल परिसर का बोर्ड लगाया गया।

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