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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में SIR : केवल 5-6% मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की जरूरत

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रायपुर. एसआईआर के दायरे में छत्तीसगढ़ के लगभग छह प्रतिशत मतदाता हैं. केवल 5-6 प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की जरूरत होगी. असुविधा होने पर मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 व बीएलओ कॉल रिक्वेस्ट के माध्यम से ले मदद सकते हैं.

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान छत्तीसगढ़ में विगत एसआईआर की मतदाता सूची वर्ष 2003 को आधार मानकर जो मिलान किया गया है उसमें बीएलओ ने वर्तमान में केवल अपने मतदान केंद्र के मतदाताओं का मिलान किया है, जो 71 प्रतिशत के करीब है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2003 के बाद से आज पर्यंत कई मतदाता अन्यत्र शिफ्ट हुए हैं, मतदान केन्द्रों का परिसीमन भी हुआ है। एन्यूमरेशन फेज में बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर-घर सर्वे के दौरान यह मिलान प्रतिशत 10-15 प्रतिशत और बढ़ जाएगा।

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अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। वर्ष 2003 के एसआईआर के बाद विवाहित महिलाएं अपने तत्कालीन मतदान केंद्र से अन्यत्र स्थानांतरित हुई हैं। बीएलओ द्वारा घर-घर एन्यूमरेशन फेज में 15 से 20 प्रतिशत और महिला मतदाताओं का मिलान किया जा सकेगा। इस प्रकार मिलान का कुल प्रतिशत 71 प्रतिशत से बढ़कर 94-95 प्रतिशत हो जाएगा और केवल शेष बचे मतदाताओं से ही दस्तावेज लेने की आवश्यकता होगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के दौरान विभिन्न नवाचारों के माध्यम से मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 तथा बीएलओ कॉल रिक्वेस्ट (BLO Call Request) के माध्यम से मतदाता सूची से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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