Advertisment
छत्तीसगढ़

जमीन गाइडलाइन दरों पर नया आदेश जारी, नगर पंचायतों, पालिका में प्रावधान यथावत, बहुमंजिला फ्लैट और दुकानों को बड़ी राहत

S-G-Travels
WhatsApp-Image-2026-06-17-at-4.28.41-PM-300x200
WhatsApp Image 2026-07-05 at 5.05.16 PM
ChatGPT Image Aug 14, 2026, 09_44_19 AM
ChatGPT Image Aug 14, 2026, 09_46_45 AM
ChatGPT Image Aug 14, 2026, 09_35_18 AM
ChatGPT Image Aug 14, 2026, 09_41_56 AM
ChatGPT Image Aug 14, 2026, 09_49_26 AM
ChatGPT Image Aug 14, 2026, 09_53_04 AM

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन दरों को लेकर उपजे विवादों के बीच बड़ी खबर सामने आई है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार, शहरों में 1400 वर्गमीटर तक इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान खत्म हो जायेगा। वहीं नगर पालिका, नगर पंचायतों में पुराने प्रावधान लागू होंगे।

जारी आदेश में बहुमंजिला फ्लैट, दुकानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। वहीं अब सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा।

सीएम साय ने कही थी विचार करने की बात
जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर जारी सियासी घमासान के बीच सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था कि, नई दरों को लेकर विभाग स्तर पर चर्चा होगी। उन्होंने साफ किया था कि यदि जनता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा या खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया प्रभावित हुई तो सरकार इस निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इसे भी पढ़ें:  रायपुर में 40 लाख का लोन लेकर भाग गए शातिर:कर्ज के पैसे से खरीदी गाड़ी, फिर किस्त देना किया बंद, धोखाधड़ी में गारंटर गिरफ्तार

mediahousempcg

RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

Related Articles