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छत्तीसगढ़

Half Bijli Bill Yojana: छत्तीसगढ़ के इन तीन जिलों के 81 हजार 755 परिवारों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली की सुविधा

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बालोद: सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना (Half Bijli Bill Yojana) के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहत में संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 400 यूनिट तक दी जाती थी। संशोधित योजना का लाभ दुर्ग संभाग के दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों के लाखों जरूरतमंद उपभोक्ताओं को पूर्ववत मिलता रहेगा।

मुफ्त बिजली तथा हाफ बिल योजना के ये लाभ भी मिलेंगे

बालोद जिले में 81,755, दुर्ग में 1,39,080 और बेमेतरा में 1,01,287 उपभोक्ता योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा, इन जिलों के 1,27,000 बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली तथा हाफ बिल योजना के अन्य लाभ भी मिलते रहेंगे।

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प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी किया जा रहा लागू

इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपनी छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर सस्ती और स्वच्छ बिजली प्राप्त कर सकते हैं। दो किलोवाट क्षमता के प्लांट से प्रति माह लगभग 240 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, जिस पर केंद्र व राज्य सरकार से ₹90,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। तीन किलोवॉट प्लांट से 360 यूनिट बिजली उत्पादन संभव है, जिस पर ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य) की सहायता दी जाती है। जो उपभोक्ता सोलर प्लांट के लिए बैंक ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 6.3% से 6.5% ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी दी जा रही है। दस्तावेज के तौर पर केवल बिजली बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडर कोटेशन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।

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संभाग में 911 परिवार सौर उर्जा का ले हरे लाभ

दुर्ग संभाग के 911 परिवार पहले ही सोलर प्लांट लगाकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सोलर प्लांट की कीमत बाज़ार में 1.8 से 2.10 लाख रुपये तक है, जिसमें सब्सिडी घटाकर शेष राशि उपभोक्ता को वहन करनी होती है। कई बीमा कंपनियां प्लांट का बीमा भी कर रही हैं। यह योजनाएं राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने, उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

दो किलोवाट या अधिक क्षमता वाले सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता प्रतिमाह 240 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन 25 साल तक कर सकते हैं, जो हाफ बिजली योजना के 400 यूनिट पर मिलने वाली छूट से भी ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ता अपने घर की सौर ऊर्जा का उपयोग कर बिजली बिल से बच सकते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। उपभोक्ता इस योजना के तहत आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए https://pmsuryaghar.gov.in/#/ पोर्टल, पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप, वेबसाइट, मोर बिजली ऐप या टोल फ्री नंबर 1912 का उपयोग किया जा सकता है।

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