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क्राइमछत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

जांजगीर में युवती से गैंगरेप

2 दोषियों को 20-20 साल की जेल, 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया

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जांजगीर-चांपा जिले में युवती से गैंगरेप के 2 दोषियों को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र में 22 सितंबर 2022 की है। दोनों दोषियों खीखराम रोहिदास और मनहरण रोहिदास को जेल भेज दिया गया है।

लोक अभियोजक (public prosecutor) राजेश पांडेय ने बताया कि 22 सितंबर 2022 की दोपहर को युवती अपने घर में अकेली थी, तभी उसके गांव का खीखराम रोहिदास और मनहरण रोहिदास वहां आया। दोनों ने युवती से पीने का पानी मांगा। युवती ने दोनों को पानी लाकर दे दिया।

युवती से दुष्कर्म के 2 दोषियों को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
युवती से दुष्कर्म के 2 दोषियों को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

युवकों ने युवती से किया दुष्कर्म

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इसके बाद जब वो खाना बनाने के लिए चावल लेने कमरे में गई, तो दोनों युवक उसके पीछे-पीछे कमरे में आ गए और उससे दुष्कर्म किया। दोनों ने पीड़िता को घटना का जिक्र किसी से भी करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दोनों आरोपी चले गए।

पीड़िता ने अपने भाई और गांव के लोगों को घटना की जानकारी दी और थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना नवागढ़ में आरोपियों के खिलाफ धारा 450, 376घ, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र चौहान ने सुनाया फैसला।
अपर सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र चौहान ने सुनाया फैसला।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र चौहान ने खीखराम रोहिदास (42) और मनहरण रोहिदास उर्फ सिद्धू (51) निवासी ग्राम धाराशिव थाना नवागढ़ को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को धारा 376 घ के अपराध के लिए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया।

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पीड़िता को जुर्माने की राशि देने का आदेश

जुर्माना नहीं चुकाने पर दोनों को 10 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतने का आदेश जारी किया गया है। दंड की राशि जमा किए जाने पर 20 हजार रुपए पीड़िता को देने का फैसला सुनाया गया है।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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