
आरजी कर रेप-मर्डर केस के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का लगा जुर्माना
कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुखद रेप-मर्डर की घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सजा का फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इस मामले में अपराधी को उम्रकैद की सजा सुनाई जा रही है.
अदालत में, सीबीआई ने कड़ी सजा की मांग की, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने अनुरोध किया कि मौत की सजा के बजाय जेल की सजा दी जाए. न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता की मौत उसके कार्यस्थल पर ड्यूटी के दौरान हुई थी. इसलिए डॉक्टर के परिवार को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए.
अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. हालांकि, पीड़िता के माता-पिता ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए. संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है. इन धाराओं में अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास का प्रावधान है, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास को चुना.



