
लोहारीडीह कांड में 23 आरोपियों को बड़ी राहत, कवर्धा जिला कोर्ट ने चार केस से किया मुक्त
कवर्धा: कबीरधाम जिले के लोहारीडीह अग्निकांड और हत्या मामले में जिला कोर्ट ने 23 आरोपियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आरोपियों को चार प्रकरणों से मुक्त किया है. 14 नवंबर को पुलिस विभाग ने न्यायालय में 23 आरोपियों को चार प्रकरणों से मुक्त करने का निवेदन किया था लेकिन कोर्ट ने पुलिस की याचिका खारिज कर दी. परिजनों ने फिर से उच्च न्यायालय में अपील की. जिसपर न्यायधीश ने 23 आरोपियों को चार प्रकरण से मुक्त कर अग्निकांड हत्या मामले में रिहा करने का आदेश दिया है.
डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि लोहारीडीह घटना में दर्ज एफआईआर 62, 63, 64 और 65 और 66 में धारा 62 को छोड़कर ग्रामीणों ने एक आवेदन आईजी को दिया था कि ग्रामीण निर्दोश है और घटना में वे शामिल नहीं है. इस मामले में एसआईटी गठित की गई. जांच में 23 आरोपियों के खिलाफ आगजनी, हत्या प्रकरण में सबूत नहीं मिले. इनका बयान दर्ज कराया गया. उस आधार पर 23 आरोपियों पर दर्ज 4 प्रकरण से मुक्त किया गया है. लेकिन पुलिस पर पथराव मारपीट मामले में केस जारी रहेगा.



