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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला, रास्ता हुआ साफ

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प्रयागराज. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. न्यायालय में मथुरा विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. इसके अलावा कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है. अब मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज इसका फैसला सुनाया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका में मुस्लिम पक्ष के ओर से कहा गया था कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं में असमानताएं हैं. इसी वजह से अलग-अलग सुनवाई की मांग की जा रही है. इसलिए इन याचिकाओं को एक साथ नहीं सुना जाना चाहिए. मुस्लिम पक्ष के ओर से कहा गया था कि पोषणीयता तय होने से पहले मुकदमा को आपस में क्लब नहीं किया जा सकता है.

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अदालत के इस फैसले से अब हिंदू पक्ष की डेढ दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा सकती है. हाईकोर्ट ने इसी साल 11 जनवरी के अपने फैसले को सही ठहराया था. जिसके बाद अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

इधर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिन्दू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिकॉल याचिका लगाई थी. जिसमें 11 जनवरी को दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी. अब एक बार फिर से कोर्ट ने बुधवार को अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है. सही ठहराते हुए ये फैसला सुनाया है.

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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