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छत्तीसगढ़

अरपा प्रोजेक्ट के ठेकेदार पर 3 करोड़ का जुर्माना, ठेका भी निरस्त

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बिलासपुर: बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काम को लटका कर रखने वाले ठेका कंपनियों पर करोड़ों का अर्थदंड लगाया है और ठेके को भी निरस्त कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी की इस कार्रवाई से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है।

पहली कार्रवाई अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना के तहत नदी की बांयी ओर इंदिरा सेतु से पुराना पुल तक निर्माणाधीन सड़क कार्य पर की गई है। योजना के दूसरे चरण के तहत 49 करोड़ 94 लाख रुपये की लागत से इस नदी की बांयी ओर समतलीकरण, रिटेनिंग वाल, टोवाल, नाला, सड़क समेत अन्य कार्य किए जाने थे। इसके लिए मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को कार्यादेश जारी किया गया था।

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समयावधि बीत जाने के बावजूद ठेका कंपनी द्वारा काम को पूरा नहीं किया गया। इसके बाद ठेका कंपनी को एक्सटेंशन प्रदान किया गया, परंतु ठेका कंपनी द्वारा शीघ्र गति से कार्य को पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई गई। कार्य की धीमी रफ्तार को देखते हुए एमडी अमित कुमार के निर्देश पर बीते दो अप्रैल को गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर 37 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था और नोटिस जारी कर शीघ्र कार्य को पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए थे।

अर्थदंड और नोटिस के बावजूद कार्य में प्रगति नहीं लाने पर 14 अगस्त को एमडी अमित कुमार के निर्देश पर कार्य नियम शर्तों के अनुरुप 6 प्रतिशत की दर से गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 करोड़ 99 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है और ठेका को निरस्त करते हुए उक्त कार्य के लिए नया टेंडर जारी किया गया हैं। इस प्रकार कुल 3 करोड़ 10 लाख 32 हजार रुपये का अर्थदंड मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया गया हैं।

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श्रद्धा कंस्ट्रक्शन पर भी लगा जुर्माना

इसी तरह अरपा नदी में दूषित जल को रोकने के लिए मंगला में 13 करोड़ 54 लाख की लागत के 10 एमएलडी और 8 करोड़ 69 लाख की लागत के 6 एमएलडी क्षमता के दो एसटीपी के साथ सड़क और नाला निर्माणाधीन है। इसकी निर्माण गति भी धीमी है। उक्त दोनों प्रोजेक्ट का काम श्रद्धा कंस्ट्रक्शन को मिला हुआ है। इस कार्य की प्रगति के लिए कई बार नोटिस जारी की गई है और पेनाल्टी भी लगाया गया है।

इसके बावजूद ठेका कंपनी द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लाई गई हैं। कार्य में प्रगति नहीं लाने और लटका कर रखे जाने पर एमडी अमित कुमार के निर्देश पर बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने 14 अगस्त को 10 एमएलडी क्षमता के एसटीपी कार्य के 7 प्रतिशत 94 लाख 78 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इइसके अलावा 6 एमएलडी क्षमता के एसटीपी कार्य में 7 प्रतिशत 60 लाख 83 हजार और 19 मई 2025 को 3 प्रतिशत 26 लाख 7 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। इस प्रकार कुल 64 लाख 9 हजार का अर्थदंड निरुपित किया है।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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