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दिल्ली

NEET एग्जाम दोबारा कराने से SC का इनकार; CJI ने कहा- हमें नहीं लगा कि व्यापक गड़बड़ी हुई

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NEET UG 2024: नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 5 मई, 2024 को आयोजित NEET UG 2024 परीक्षा को रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब नीट यूजी का एग्जाम दोबारा नहीं कराया जाएगा।

मंगलवार, 23 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले की पांचवीं सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम (neet re-test) का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।’

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20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के करियर का सवाल- CJI
फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा- ‘बहस पूरी हो चुकी है और नीट पर जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। ऐसे मामले में जरूरी है कि कोर्ट जिस निष्कर्ष पर पहुंचा है, उसे रिकॉर्ड किया जाए। 20 लाख से ज्यादा छात्रों का करियर प्रभावित हो रहा है, इसलिए यहां इस विवाद को खत्म करने और एक निश्चितता देने की जरूरत है।’

हजारीबाग से लीक हुआ था पेपर
सुनवाई के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अदालत के समक्ष पुष्टि की कि NEET UG मामले में पेपर लीक झारखंड के हजारीबाग केंद्र से हुआ था। CBI कार्यालय ने अदालत में कहा कि शामिल गिरोह के कुछ गैजेट जला दिए गए थे, और 22 जुलाई को कुछ अन्य बरामद किए गए थे, जिनकी अब जांच की जाएगी।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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