
छत्तीसगढ़
भाजपा विधायक की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने धारा 302 समेत इन-इन धाराओं के तहत दर्ज किया अपराधिक प्रकरण, पेश होने का आदेश
यीशु मसीह पर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में भाजपा जशपुर विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक मामला दर्ज कर 10 जनवरी को उपस्थित होने के लिए समंस जारी करने के निर्देश दिए है. कोर्ट ने अपराध क्रमांक 25/10 दर्ज कर विधायक को समंस जारी किया है. उनके खिलाफ कोर्ट ने धारा 196, 299, 302 भा.न्या.सं 2023 पंजीकृत कर लिया है.
विधायक पर आरोप है कि ‘ईसा मसीह (Jesus Christ) पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैँ तो मतांतरितो को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है?’ पूरा मामला बीते साल 1 सितंबर को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव का है. यहां भुईहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण के दौरान ये विवादित टिप्पणी विधायक रायमुनि ने कथित रूप से दिया था.



