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छत्तीसगढ़

सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज, गृह मंत्री अमित शाह का गला काटने की कही थी बात

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रायपुर। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 196 व 197 के तहत एफआईआर दर्ज किया है. टीएमसी सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गला काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रखने की बात कही थी.

जानकारी के अनुसार, मोहबा बाजार, कोटा निवासी गोपाल सामंतो ने माना पुलिस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दिया था. पुलिस अधीक्षक के नाम से दी गई शिकायत में कहा कि सांसद महुआ मोइत्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का गला काटकर प्रधानमंत्री के मेज पर रखने की बात को सुनने के बाद से न केवल आहत हूं, बल्कि भयभीत और आतंकित भी हूं, यह पहला मौका है जब एक सांसद ने देश के गृह मंत्री के खिलाफ ऐसा बयान दिया हो. यह एक चेतावनी है उन सभी शांतिप्रिय नागरिकों के लिए कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करेगा उसको अपनी प्राण की कीमत चुकानी पड़ेगी.

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आवेदन ने कहा कि वह स्वयं बंग समाज से आता है. और इस बात का गर्व है कि देश की स्वाधीनता संग्राम, कला साहित्य एवं विज्ञान आदि में हमारे समाज का विशेष योगदान रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में हमारे समाज को विशेष स्नेह और सम्मान प्राप्त होता आ रहा है. महुआ मोइत्रा के बयान से इस बात का भय है कि बंग समाज के प्रति लोगो में घृणा पैदा होगी और आगे जाकर बंग समाज के लोगों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है. इसलिए ऐसे लोगों को देश के कानून के सामने तुरंत लाकर उन्हें स्वयं की राजनीति के लिए लाखों लोगों के जिंदगियों को दांव पर लगाने से भी रोकना चाहिए.

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गोपाल सामंतो ने कहा कि यह देश के संविधान को खुली चुनौती है, जहां लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ एक सांसद देश के संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने की बात कह रहा है. इसके साथ सांसद महुआ मोइत्रा के बयान की जांच कर भयादोहन और देश के संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने के प्रयोजन-षड्यंत्र के लिए भारतीय न्याय संहिता के धाराएं 196, 197,109 व न्यायविधि के अन्य उपलब्ध धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करें.

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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