
AAP नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुसीबत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चलेगा मुकदमा, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलें बढ़ गई है. AAP नेता पर मुकदमा चलाने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्रालय को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीतें 14 फरवरी को सत्येंद्र जैन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने राष्ट्रपति से अनुमित मांगी थी.
पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर दिल्ली सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए शेल कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए अवैध धन इकट्ठा करने का आरोप है. अगस्त साल 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर) के बाद यह मामला सामने आया था.
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच में कई सबूत इकट्ठे किए हैं, जिसके आधार पर ये अनुरोध किया गया था. इस मामले में सोमवार 17 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया था.
प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में बताया कि अपराध में शामिल अपराध की आय की राशि के संबंध में नई जांच के आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी है. जब तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता तब कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी जाए. हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च होगी.



