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छत्तीसगढ़

यूरिया की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त : 4 उर्वरक दुकानों का लाइसेंस निलंबित, POS मशीन और भौतिक स्टॉक में मिला अंतर

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मुंगेली। जिले में किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सक्रिय हो गया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी दुकान में अनियमितता पाई जाए तो तत्काल दुकान सील कर लाइसेंस निलंबित किया जाए। आज प्रशासन की टीम जांच करने निकली थी, जहां गड़बड़ी पाने पर चार उर्वरक दुकानों का लाइसेंट निलंबित किया।

लोरमी विकासखण्ड के ग्राम सारधा स्थित नारायण ट्रेडर्स कृषि केंद्र का निरीक्षण किया गया। संयुक्त टीम में नायब तहसीलदार, एसएडीओ और आरएईओ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान में यूरिया खाद का कोई भी स्टॉक मौजूद नहीं था। POS मशीन में भी भंडारण शून्य दर्शाया गया और भौतिक रूप से भी कोई खाद उपलब्ध नहीं मिला। विक्रेता ने बताया कि थोक विक्रेता से यूरिया की आपूर्ति नहीं हो रही है।

इन दुकानों का लाइसेंस निलंबित

कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशन में उपसंचालक कृषि एमआर तिग्गा के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय की विभिन्न उर्वरक दुकानों का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स किसान एजेंसी पंडरिया रोड, मेसर्स संकटमोचन खाद भंडार, और मेसर्स जायसवाल कृषि केंद्र में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन दुकानों में न तो स्टॉक और मूल्य सूची प्रदर्शित की गई थी और न ही POS स्टॉक व भौतिक सत्यापन में कोई मेल था। साथ ही स्कंध पंजी व वितरण पंजी भी अद्यतन नहीं थे। इसके चलते तीनों दुकानों का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मेसर्स मां शक्ति माई पूरन ट्रेडर्स पंडरिया रोड मुंगेली का भी लाइसेंस निलंबित किया गया है।

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किसान के हितों से कोई समझौता नहीं होगा : कलेक्टर

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने दो टूक कहा है कि किसानों को समय पर खाद मिले, यह प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। जो भी विक्रेता यूरिया खाद की कालाबाजारी या अनियमितता में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसान के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

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RAJIV RASTOGI NEWS NETWORK SERVICE

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